समाचार निर्देश ब्यूरो पानीपत कमाल हुसैन – पकड़े गए आरोपी की पहचान चरण सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी सीताराम कॉलोनी समालखा के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ थाना समालखा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। सीआईए-वन प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम सीआईए-वन की एक टीम थाना समालखा क्षेत्र के अंतर्गत गश्त के दौरान मौजूद थी। टीम को गुप्त सूचना मिली की सीताराम कॉलोनी में एक युवक घर पर काफी संख्या मे अवैध रूप से ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर रखे हुऐ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देते हुए आरोपित चरण सिंह को उसके घर से ऑक्सीजन के 12 खाली सिलेंडर सहित काबू कर आरोपित से सिलेंडर रखने का लाइसेंस व परमिट मांगा तो वह कुछ भी पेश नही कर सका। आरोपित चरणसिह के खिलाफ थाना समालखा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।