चंडीगढ़ में पिछले महीने आयोजित दो दिवसीय जीएसटी परिषद की 47 वीं बैठक के दौरान संशोधित की गई नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरें सोमवार से लागू हो गई हैं।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि आटा, दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थों और पैक किए जाने पर चावल और गेहूं सहित अनपैक्ड खाद्य पदार्थों को 5% स्लैब के तहत लाया जाएगा। जबकि सौर जल हीटर, चमड़े के उत्पाद और रहने के लिए प्रति दिन 1,000 रुपये या उससे कम शुल्क लेने वाले होटल 12 प्रतिशत स्लैब के तहत आएंगे।
- 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर 5%GST
- ठहरने के लिए प्रति दिन 1,000 रुपये या उससे कम शुल्क लेने वाले होटलों पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा
- एटलस सहित नक्शे और चार्ट, अब उन पर 12% जीएसटी के साथ महंगे हो जाएंगे
- सौर जल हीटर, जो 5% ब्रैकेट के तहत थे, अब 12% स्लैब के तहत आएंगे।
- चमड़े के उत्पादों की तरह तैयार माल भी अब 12% ब्रैकेट के तहत आ जाएगा ।
टेट्रा पैक पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा ली जाने वाली फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी (ढीले या बुक फॉर्म में)।
मुद्रण, लेखन और ड्राइंग स्याही, ड्राइंग उपकरणों 18% जीएसटी आकर्षित करेगा
दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% की वृद्धि; चावल और गेहूं सहित unpacked लोगों को पैक जब.
सूखी फलीदार सब्जियों, मखाना, गेहूं या मेसलिन के आटे, गुड़, पफ्ड चावल, जैविक भोजन पर भी 5% की वृद्धि।