समाचार निर्देश एस डी सेठी – केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोडने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोडने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिग निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाताओं को साल में एक के बजाये 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मोका मिलेगा। संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशौधन कानून 2021 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। विधी मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। वहीं विधी मंत्री ने एक चार्ट सांझा किया है कि अब जो युवा 1 जनवरी को 18 साल पूरा करेगा या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करेगा वह तुरंत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकता है।