समाचार निर्देश एस डी सेठी – दिल्ली की एक अदालत ने. आय से अधिक संपति मामले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख का जुर्मान भी लगाया। कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश दिया। दिल्ली राऊज एवेन्यू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चौटाला के घोटाला मामले में यह सजा सुनाई। ज्ञात हो कि ओम प्रकाश चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में भी जेल काट चुके हैं। पूर्व सीएम को आज अपने कर्म की दूसरी सजा कोर्ट ने दी है। हालांकि चौटाले के वकील की ओर से उनके दीर्घ आयु, अस्वास्थ्य और 90 फीसदी तक अपंगता संबंधी जानकारी दी और कोर्ट से सजा में रियायत करने की अपील की थी। उसको भी कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया है।