समाचार निर्देश एस डी सेठी – नकली सोने को असली बता कर अशुद्ध या कम कैरेट का बेचने वालों के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग का नया नियम बनाया है। इस साल 1 जून से इसका दूसरा चरण लागू हो जाएगा। 23 जून 2021 में पहला नियम लागू कर दिया गया था। इस नियम के लागू होने के बाद ज्वैल्स बिना हाॅल मार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगें। भारत मानक ब्यूरो ने 4 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह घोषणा की थी। बता दें कि अब तक 6 शुद्धता श्रेणियों 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति थी। इस प्रकार अन्य शुद्धता (21 कैरैटया 19 कैरेट) के सोने के आभूषणों को बेचने से पहले हाॅल मार्क करना अनिवार्य नहीं था। हालांकि, यह नियम 1 जून से बदल जाएगा। अब ज्वैलर्स बगैर हाॅल मार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगे। हाॅल मार्क वाला सोना प्रमाणित सोना होता है। जो गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया से गुजरता है। यह नियम लागू होने के बाद नकली सोना बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। हॉलमार्क के बगैर सोना बेचने वालों पर सख्त कारवाई की जाएगी।