समाचार निर्देश एस डी सेठी – नोएडा के 2006 के बहुचर्चित निठारी कांड में सीबीआई कोर्ट ने दुष्कर्म और विभत्स हत्याओं के दोषी सुरेंद्र कोली को सजा ए मौत सुनाई। इसी केस में देह व्यापार के दोषी मनिंदर सिंह पंढेर को 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के साथ 2007 के दिल दहला देने वाली घटना में शुरू हुई निठारी के 16 केस की सुनवाई 15 साल और 1 महीने में पूरी हो गई। सीबीआई जज राकेश त्रिपाठी ने 17 मई को दोनो पंढेर और कोली को दोषी करार दे दिया था। ज्ञात हो कि नोएडा के निठारी की कोठी नंबर डी-5 में पास ही के उधम सिंह नगर की निवासी एक 21 वर्षीय लडकी पंडेर से नौकरी मांगने के आई थी। लेकिन वह इसके बाद घर नहीं लोटी। पुलिस ने कोठी तलाशी ली तो वहां 19 नर कंकाल निकले। पुलिस के बाद मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने कोठी नंबर 5 के अंदर से तलाशी के दौरान बडी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और कई संदिग्ध चीचे बरामद की थी। सीबीआई ने इस मामले में 19 केस दर्ज किए। इनमें तीन में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 16 केस कोर्ट में चले। युवती से दुष्कर्म कर हत्या का केस 16 वें नंबर पर था।। पंडेर ने अपने रसूख से अपने को बचाने की भरसक कोशिश की। लेकिन राजनीतिज्ञ भी इस मामले में हिम्मत नहीं जुटा सके।वहीं दूसरे दोषी सुरेंद्र कोली जो पंडेर की कोठी नंबर 5 का चौकीदार था। कोली पर 16 केस में से 13 में फांसी की सजा दी गई। 3 में बरी हो गया। पंडेर पर दर्ज 7 केस में से 2 में मृत्यु दंड मिला। जबकि 4 में बरी हो गया। देह व्यापार के केस में 7 साल कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र कोली ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। भेद छुपाने के लिए उसका सिर काटकर अलग कर दिया। युवती के शरीर के टुकडे टुकडे अलग कर पोलिथिन में बांधकर रख दिया। इसके बाद बची हुई हड्डियों को कोठी के पीछे नाले में फेंक दिया था। इसी तरह इलाके से गायब की गई बडी संख्या में छोटी बच्चियों से भी दुष्कर्म करके उनका भी सिर धड अलग कर बाकी हड्डियों को भी कोठी के पीछे नाले में फेंक दिया। जब आस पास से गायब लडकियों के नरकंकाल नाले से पुलिस ने बरामद किये, तो पूरे इलाके और मीडिया में सनसनी फैल गई थी। बच्चे – बच्चे की जुबान पर कोठी नंबर 5 निठारी का मामला तुल पकड चुका था। लंबे चले केस में 2009 में कोली को सजा ए मौत सुनाई गई। 2014 में राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी थी। 2014 से ये दोनों हत्यारे और दुष्कर्मी गाजियाबाद की डासना जेल से मेरठ भेज दिये गए है। अब जाकर 19 मई 2022 को कोली को सजा ए मौत और पंडेर को 7 साल कारावास हुईस है। कोहली के गुनाह माफ करने योग्य नहीं की टिप्पणी के साथ यह फैंसला सुनाया है।