समाचार निर्देश पानीपत कमाल हुसैन – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवम् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्रीमती मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में आज दिनांक 13.07.2022 को 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में बीमा कंपनियों के अधिवक्ता व मैनेजर के साथ बैठक की । इस बैठक में अमित शर्मा ने बीमा कंपनियों से लोक अदालत में रखे जाने वाले केसों के बारे जानकारी ली और साथ साथ निर्देश भी दिए कि पहले उन केसों को लोक अदालत में रखवाया जाए जिनमें सेटलमेंट हो सके और उसके उपरान्त बाकी के केसों में पक्षों से लोक अदालत में उनके केसों के निपटान के बारे में बातचीत करे और उनके फायदे के बारे में अवगत कराएं । श्री अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उन्होंने लोगो से अहवान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालत में निपटान से न किसी की हार और न किसी की जीत होती और लोक अदालतों में विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है। और अधिक जानकारी व सुविधाओं के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 0180-2640125 व 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकते है